Domicile certificate meaning in Hindi – Domicile certificate kya hota hai | अधिवास प्रमाण पत्र । मूल निवास प्रमाण पत्र –
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे कि Domicile certificate क्या होता है और आप किस तरह खुद से ही अपना Domicile certificate अप्लाई कर सकते है , हमने इस आर्टिकल में Domicile certificate के बारे में पूरी जानकारी दी है तो आप इस आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़े –
अगर आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेने की सोच रहे है या फिर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिये बहुत से दस्तावेजो की जररूत होती है । जैसे – जन्मप्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आधार कार्ड ओर अन्य सभी जररूरी दस्तावेजों में से एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है। जिसका नाम है Domicile certificate , Domicile certificate के बहुत से उपयोग है।
आज के इस आर्टिकल में हम सभी जानेंगे कि Domicile certificate kya hota hai | आज हम आपको Domicile certificate kya hota hai ? इस से सम्बंधित सारी जानकारी सरल शब्दों में देगे ।
इस आर्टिकल मे क्या है । खास –
- Domicile certificate kya hota hai
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है ? ) - Domicile certificate ke liye documents
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज ) - Domicile certificate kaise banaye
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाये ? ) - Domicile certificate kaise Check kare
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे चेक करें ? ) - Domicile certificate validity
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता ? ) - Domicile certificate se jude samany saval
( डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जुड़े सामान्य सवाल ? )
Domicile certificate kya hota hai ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है ? )
जिस तरह से हमारी पहचान को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड , पण कार्ड इत्यादि जरुरी है वैसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है | जो कि हमारी सारी जानकारी और आप के वर्तमान पते के बारे मे बताता है ।
Domicile certificate को मूल निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र भी कहते है । इस लिये अगर कोई आप से मूल निवास प्रमाण पत्र मांगे को आपको समझ जाना चाहिए कि वह domicile certificate की बात कर रहा है ।
यह एक ऐसा दस्तावेज है जो कि यह बताता है कि आप पिछले 15 सालों से उसी राज्य में रह रहे है और मूल रूप से उसी राज्य के निवासी है ।
इसमें आपका नाम , पता , राष्ट्रीयता और 15 साल से आप यहाँ रह रहे है । यह सब जानकारी बताई जाती है ।
सेवा का नाम –
Domicile certificate / मूल निवास प्रमाण पत्र
सेवा के लाभार्थी –
देश के सभी लोगो / नागरिक
आवेदन –
ऑफलाइन ओर ऑनलाइन माध्यम से
प्रमाण पत्र का उपयोग –
स्कूल , कॉलेज मे दाखिला लेने के लिए, सरकारी व गैर सरकारी नोकरी मे
प्रमाण पत्र बनाने का शुल्क –
50 से 100 रुपये
प्रमाण पत्र जारी होने का समय –
सभी राज्यो मे अलग अलग ( 7 – 10 दिन )
नोट: मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता सभी राज्यो मे अलग अलग होती है ।
जैसे – उत्तराखंड राज्य मे आवेदन करने वाले को कम से कम 15 वर्ष से वहां का निवासी हो , वहां रहता हो ।
वैसे ही अन्य राज्यो मे भी आवेदक कुछ सालों ( 5 साल , 10 साल , 20 साल ) से रह रहा हो तो वो उस राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाता है ।
जैसा की हमने बताया कि सभी राज्यों के नियम अलग-अलग है तो आप अपने राज्य के नियम के बारे में जानने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर देख सकते है
2. Domicile certificate ke liye documents (निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स )
Domicile certificate ke liye required document:
ऑनलाइन या ऑफलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी । जो की नीचे बताये गए है ।
- आपको कोई भी एक आईडी देनी होगी ( आधार कार्ड , वोटर कार्ड )
- मोबाइल नंबर
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिये 2 रंगीन फ़ोटो
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपसे कुछ निर्धारित शुल्क लिया जाएगा । उसे जमा कर ले ।
- दसवीं और बारहवीं का सर्टिफिकेट ऐड्रेस वेरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
Domicile certificate kaise banaye ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाये ? )
Domicile certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे :
यदि आप अपना Domicile certificate बनाना चाहते है तो इसके लिये आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते है ।
Domicile certificate बनाने के लिये सभी राज्यो मे अलग अलग प्रोसेस है । आप अपने सबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाकर या अपने
राज्य का नाम गूगल पर सर्च करे आवेदन कर सकते है ।
इस लेख मे सभी राज्यो के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये यह बताना सम्भव नही है इसलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझया जा सकता है ।
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से है और Domicile certificate के लिये ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप कुछ सामान्य से स्टेप्स को फॉलो करके अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र बना सकते है ।
1. अगर आप Domicile सर्टिफिकेट यानी की निवास प्रमाण पत्र के लिए आपली करना चाहते है तो आपके अपने राज्य के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ,
जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आपको Edistrict.up.nic.in वेबसाइट सर्च करने होगा ।
यदि आपको अपने राज्य की वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पर Domicile Certificate के आगे अपने राज्य का नाम लिख कर सर्च कर सकते है । इसके बाद आपको अपने राज्य से सम्बंधित वेबसाइट मिल जाएगी ।
2. पोर्टल / वेबसाइट पर जाने के बाद आप इस पर अपना नया खाता बनाना होगा । जिसमें आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी । जैसे – नाम , फोन नंबर
3. खाता बनाने के बाद आपको Domicile Certificate सर्च करना होगा ।
4. जिसके बाद आपके सामने Domicile Certificate Form खुल जायेगा । इस फॉर्म में आप से आपकी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी । जैसे – नाम , पता , आधार सम्बंधित,
5. Domicile Certificate Form को भरने के बाद आप इस योजना से सम्बंधित दस्तावेज लगा स्काई है । जो कि हमने आपको इस आर्टिकल मे बताये है । अब आप से कुछ फीस मांगी जाएगी ।
6. सभी जानकारी और फीस के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है. 10 दिन के बाद आप अपना Domicile Certificate ऑनलाइन डाउनलोड कर पायेगे ।
नोट – कभी-कभी ऐसा भी होता है अप्लाई करते समय हमसे कोई गलत जानकारी भरा जाती है ज्सिकी वज़ह से आपका आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो भी आपको प्रेषण होने की जरूरत नही, आप फिर से सबकुछ सही-सही भर के अप्लाई करें आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा |
अगर आपको Domicile certificate बनाने मे कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट / टिप्पणी करके हमसे पूछ सकते है । हम आपकी समस्या को पूरा हल करेगे ।
Domicile certificat के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे –
अगर आपको निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अवदान करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते है |
इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर में सभी दस्तावेजो को लेकर जा सकते है या अपने नजदीकी broker जो प्रमाण पत्रको को बनाता है, से भी सम्पर्क कर सकते है ।
हमारी राय आपको यही है । कि आप अपना आवेदन ऑनलाइन ही करे ताकि आपका समय भी बचे ओर पैसे भी बचे ।
Domicile certificate kaise Check kare ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे चेक करें ? )
अगर आपने भी अपना Domicile certificate / मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया है तो आप इसका स्टेटस देख सकते है और जान सकते है कि इसको बनने में अभी कितना समय लगेगा ।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना या नही यह चेक करने के लिये आपको कुछ steps को follow करना होगा ।
Step 1 – सबसे पहले अपने राज्य के पोर्टल / वेबसाइट पर जाना जाए ।
Step 2 – अब आप इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जायेगे । यहाँ पर आपको “आवेदन की स्थिति” ; वाला कॉलम दिखेगा । इस पर क्लिक करे ।
Step 3 – अब आपको अपने आवेदन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर को फील कर लेना है ।
Step 4 – जो form अपने आपली किया है उसकी स्थिति जानने के लिए आप सर्च वाले आइकॉन पर क्लिक करें वहां आपको आवेदित form की स्थिति दिखाई देगी |
Domicile certificate validity ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता ? )
form को आवेदन करने के बाद निवास प्रमाण पत्र बन के आने में 1-2 हफ्ते का टाइम लग जाता है |
जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको कुछ शुल्क भी देने होंगे जो कि हर राज्य में अलग-अलग होती है , यह शुल्क 20-50 रूपये तक हो सकती है |
Domicile certificate se jude samany saval ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जुड़े सामान्य सवाल ? ) – Domicile certificate meaning in Hindi
मूल निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवाल इस प्रकार से होते है ।
प्रश्न – Domicile certificate kya hota hai । मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ?
उत्तर – Domicile certificate ( मूल निवास प्रमाण पत्र ) एक प्रकार का दस्तावेज होता है । जोकि यह बताता है । कि उचित लाभार्थी इस स्थान, राज्य का मूल निवासी है ।
प्रश्न – डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में कितना टाइम लगेगा ?
उत्तर – कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन का समय लगता है।
प्रश्न – मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या शुल्क है ?
उत्तर – मूल निवास प्रमाण पत्र का शुल्क सभी राज्य में अलग अलग है. कहीं इसे 50 रखा गया है तो कही 100 रूपये भी है ।
प्रश्न – Domicile Certificate Track कैसे करें ?
उत्तर – यदि आप अपना Domicile Certificate की स्थिति जाना चाहते हैं तो आप Application Number की सहायता से आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र की स्थित देख सकते है.
प्रश्न – डोमिसाइल सर्टिफिकेट का महत्व क्या है ?
उत्तर – दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरुरी डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग हम किसी विद्यालय में दाखिला लेते समय या फिर नौकरी में करते है | जब हमे सरकार द्वारा जारी किसी योजना का लाभ लेना होता है तब भी हमे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरुरत होती है |
प्रश्न – यूपी राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
उत्तर – अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेटबनवाना चाहते है तो आप उत्तेर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते है |
अगर आप ऑफलाइन माध्यम से बनवाना चाहते है तो आप अपने पास के सहज जन सेवा केंद्र या तहसील में जाकर बनवा सकते है |
प्रश्न- 18 साल से कम वाले Domicile Certificate कैसे बनाये ?
उत्तर – यदि आप की उम्र 18 वर्ष नही है तो आप अपने पिता संरक्षक के नाम पर Domicile Certificate बनवा सकते है जो की आसानी से बन जाता है ।
इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जररूत होगी जो बताएगा कि आप का जन्म इसी राज्य मे हुआ है जहाँ का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते है ।
हमने सभी संभावित प्रश्नो को यहां पर रखा है और उनके उत्तर भी बताए है । इन प्रश्नो के अलावा आपके मन मे ओर भी कोई प्रश्न हो तो आप हमे पूछ सकते है ।
निष्कर्ष – Domicile certificate meaning in Hindi
आज के इस महत्वपूर्ण लेख “Domicile certificate meaning in Hindi” में हमने आप सभी लोगों को Domicile certificate kya hota hai ? और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं ? एवं Domicile certificate / मूल निवास प्रमाण पत्र को कैसे बनाये , हमने इस बारे में आपको पूरी जानकारी देनेकी पूरी कोशिश की है |
अगर आपको यह लेख “Domicile certificate meaning in Hindi” अच्छा लगा हो या इससे आपकी कोई भी सहायता हुई हो तो इस जानकारी को अन्य लोगो तक जररूर साझा करें ओर कॉमेंट करके जरूर बताएं ।
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